उत्तर प्रदेश · नेटवर्क
उत्तर प्रदेश — हम कहाँ काम करते हैं, और कैसे
ब्रज पट्टी, जेवर हवाईअड्डे का YEIDA वाला हिस्सा, और अलीगढ़ — ब्रोशर के बजाय रिकॉर्ड के सामने रखकर पढ़ा गया। नेटवर्क से, लिखित शर्तों पर, यूपी के अपने क़ानून पर।
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नक़्शे से पहले
यूपी के तीन तथ्य जो ख़रीद तय करते हैं
सीमा मात्रा पर है, पहचान पर नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई किसान-मात्र या निवास-आधारित रोक नहीं है — कोई भी व्यक्ति, ग़ैर-किसान और दूसरे राज्य का निवासी भी, हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर से ज़मीन ख़रीद सकता है। पर §89(2) एक ख़रीदार की ख़रीद या दान से अर्जित ज़मीन को 5.0586 हेक्टेयर तक सीमित करता है, परिवार सहित जोड़कर।
मास्टर प्लान का रंग अनुमति नहीं है। कृषि भूमि तब तक कृषि रहती है जब तक धारा 80 की घोषणा न हो जाए। प्लान में रिहायशी दिखना न ज़मीन बदलता है न किसी को अनुमति देने को बाध्य करता है। "धारा 143" का हवाला देती सामग्री प्रतिस्थापित क़ानून पर चल रही है।
अधिसूचित होना बन जाना नहीं है। किसी प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में होने का मुख्य अर्थ है कि वहाँ विकास की अनुमति पर उसका नियंत्रण है — यह नहीं कि ज़मीन अर्जित है, विकसित है, या शहर बन रही है।